Rajasthan Sub Inspector Recruitment-2021 को लेकर बड़ा फैसला, हाई कोर्ट ने कही ये बातें
अदालत ने कहा कि भर्ती की परीक्षा का दिन गत 28 जुलाई को ही तय हो गया था और याचिकाकर्ताओं को इसकी जानकारी भी थी.
Jaipur: राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) ने 13 सितंबर से आयोजित होने वाली पुलिस उप निरीक्षक भर्ती-2021 (Police Sub Inspector Recruitment-2021) की तिथि को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है. न्यायाधीश अरुण भंसाली की एकलपीठ ने यह आदेश हिमांशु गौतम और अन्य की याचिका को खारिज करते हुए दिए.
अदालत ने कहा कि भर्ती की परीक्षा का दिन गत 28 जुलाई को ही तय हो गया था और याचिकाकर्ताओं को इसकी जानकारी भी थी. इसके बावजूद उन्होंने प्रस्तावित परीक्षा के तीन दिन पहले ही याचिका दायर की है. भर्ती में सिर्फ आरपीएससी (RPSC) ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भी जुड़े हुए हैं. ऐसे में थोड़े से याचिकाकर्ताओं के लिए पूरी भर्ती को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है.
वहीं, याचिका में कहा गया था कि पुलिस उप निरीक्षक की भर्ती कई सालों के बाद निकाली गई है. प्रस्तावित परीक्षा के दिन ही पीजी सहित अन्य परीक्षाएं होनी है इसलिए भर्ती परीक्षा को स्थगित किया जाए, जिसका विरोध करते हुए आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा कि परीक्षा का दिन करीब डेढ़ माह पूर्व ही तय हो चुका था. आयोग परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर चुका है और परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र भी जारी हो चुके हैं. इस स्तर पर परीक्षा को स्थगित करने से अन्य अभ्यर्थी प्रभावित होंगे, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है.
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